Twitter

Follow palashbiswaskl on Twitter

Monday, July 15, 2013

मनीलांड्रिंग रोधी और केवाईसी नियमों के उल्लंघन पर 22 बैंकों पर जुर्माना

मनीलांड्रिंग रोधी और केवाईसी नियमों के उल्लंघन पर 22 बैंकों पर जुर्माना

Monday, 15 July 2013 15:54

मुंबई। रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) और मनीलांड्रिंग रोधी नियमों के उल्लंघन मामले में आज स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक सहित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के 22 बैंकों पर 49.5 करोड़ रच्च्पये का जुर्माना लगा दिया। 
रिजर्व बैंक ने इसके साथ ही सिटीबैंक और स्टेनचार्ट सहित सात बैंकों को सावधानी बरतने के पत्र भी भेजे हैं। 
रिजर्व बैंक की यह कारवाई एक आॅनलाइन पोर्टल में नियमों के उल्लंघन का खुलासा सामने आने के बाद की गई। 
केन्द्रीय बैंक ने आज जारी एक वक्तव्य में कहा ''प्रत्येक मामले में तथ्यों पर विचार के बाद ... रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा है कि नियमों के कुछ उल्लंघन सही साबित हुये हैं और इनमें मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना उचित होगा।''

भारतीय स्टेट बैंक :एसबीआई:, बैंक आॅफ इंडिया, केनारा बैंक, बैंक आॅफ बड़ौदा, सैंट्रल बैंक आॅफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और फैडरेल बैंक प्रत्येक पर 3 करोड़ रच्च्पये का जुर्माना लगाया गया है। 
कुछ अन्य बैंकों यूनाइटेड बैंक आॅफ इंडिया, लक्ष्मी विलास बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक और आंध्र बैंक प्रत्येक पर ढाई करोड़ रच्च्पये का जुर्माना लगाया गया। 
इसके अलावा येस बैंक, विजय बैंक, ओरिएंटल बैंक आॅफ कामर्स और धनलक्ष्मी बैंक प्रत्येक पर नियमों का उल्लंघन करने पर 2 करोड़ रच्च्पये का जुर्माना लगाया गया। अन्य बैंक जिन्हें रिजर्व बैंक ने दंडित किया है उनमें ड्यूश बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, आईएनजी वैश्या बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक और रत्नाकर बैंक को भी दंडित किया गया।

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Welcome

Website counter

Followers

Blog Archive

Contributors