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Thursday, June 28, 2012

अमेरिकी अदालत ने भोपाल गैस कांड में यूनियन कार्बाइड को जवाबदेही से मुक्त किया

अमेरिकी अदालत ने भोपाल गैस कांड में यूनियन कार्बाइड को जवाबदेही से मुक्त किया

Thursday, 28 June 2012 19:12

न्यूयार्क, 28 जून (एजेंसी) अदालत ने कहा कि यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन (यूसीसी) और एंडरसन सुधार या प्रदूषण से संबंधित दावों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को आज उस वक्त करारा झटका लगा जब अमेरिका की एक अदालत ने कहा कि न तो यूनियन कार्बाइड और न ही उसके पूर्व अध्यक्ष वारेन एंडरसन भोपाल में फर्म के पूर्व रासायनिक संयंत्र में पर्यावरण सुधार या पर्यावरण से संबंधित दावों के लिए जिम्मेदार हैं। 
मैनहट्टन में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कीना ने उस वाद को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी पर दुर्घटना के कारण भोपाल संयंत्र के आस-पास मृदा एवं जल प्रदूषण का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन :यूसीसी: और एंडरसन सुधार या प्रदूषण से संबंधित दावों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

अदालत ने कहा कि मूल कंपनी यूसीसी नहीं बल्कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड उन कचरों के पैदा होने और उसके निपटारे के लिए जिम्मेदार है, जिसने पेयजल को प्रदूषित किया है और इसके लिए जवाबदेही राज्य सरकार पर है।
याचिकाकर्ता जानकी बाई साहू और अन्य ने आरोप लगाया था कि भोपाल में संयंत्र स्थल के आस-पास आवासीय इलाके में जहरीला पदार्थ रिसकर जमीनी चट्टानी परत में चला गया है और इसने मृदा और पेयजल को प्रदूषित किया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड द्वारा पैदा हानिकारक कचरे के संपर्क में आने से मृदा और पेयजल प्रदूषित हो गया है।

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